Monday, 9 January 2023

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं बर्दाश्त होगा, कलेक्टर ने सख्ती से दिशा-निर्देश दिए

सिवायचक, चारागाह व राजकीय कार्यालयों की भूमि पर किसी भी सूरत में अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर चिन्मयी गोपाल जिले में होने वाली जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग के अधिक प्रकरण आने को लेकर गंभीर है। उन्होंने कहा कि सिवायचक, चारागाह, राजकीय कार्यालयों की भूमि, आम रास्तों पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही खेतों में जाने वाले बंद कदमी रास्तों को खुलवाया जाएं, ताकि किसान अपने खेत में सुगमता से जा सकें। कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्टर कक्ष में आयोजित बैठक में एसडीओ एवं तहसीलदार को ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों की निरन्तर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने गैर खातेदारी से खातेदारी, पेडिंग नामांतरण, रास्ते संबंधी विवाद, भूमि रूपांतरण के प्रकरण, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के प्रकरण, धारा-91 की रिपोर्ट, आदि की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि एसडीओ, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार निरीक्षण के दौरान पटवार मंडल के समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन करें। व्यवस्थित रिकॉर्ड नहीं पाए जाने पर संबंधित पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए। कलेक्टर ने पालनहार योजना, पेंशन के भौतिक सत्यापन से वंचित लोगों का शीघ्र सत्यापन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का अधिकाधिक लोगों को लाभ मिले, इसके लिए ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों को लक्ष्य आवंटित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में शत-प्रतिशत लोगों को लाभ मिले। चिरंजीवी योजना के डीपीएम अजय सिंह को उपखंड अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/tonk/news/encroachment-on-government-land-will-not-be-tolerated-the-collector-gave-strict-guidelines-130780399.html

No comments:

Post a Comment