Sunday 23 October 2022

गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमण से चारे का संकट:चारागाह जमीन पर निर्माण सामग्री डालकर लोग कर रहे अतिक्रमण

जैसलमेर

कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास स्थित गोचर व आबादी भूमि व ग्राम पंचायत भादरिया के लोहटा गांव के पास स्थित खसरा संख्या 34 में गोचर भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अवैध रूप से कब्जा कर दिया गया है। जिससे मवेशी के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो रही है। गांव के रेलवे स्टेशन के पास स्थित गोचर व आबादी भूमि तथा ग्राम पंचायत भादरिया के लोहटा गांव के पास खसरा संख्या 34 में चरागाह व आबादी भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। 

यहां अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ राजनीति दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद हो रहे हैं। लाठी रेलवे स्टेशन के पास लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम पंचायत लाठी की ओर से रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमणों को 7 सितंबर को चिह्नित कर अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए गए थे तथा 3 दिन में स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे। 

लेकिन अंतिम नोटिस के 26 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अतिक्रमणों को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही लोगों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाए हैं। ऐसे में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। साथ ही अतिक्रमणकारियों कि ओर से लगातार अतिक्रमण में बढ़ोतरी की जा रही है। ऐसे में स्थानीय रहवासियों में भारी रोष पर आक्रोश व्याप्त है। लाठी कस्बा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता व पूर्व ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष अलू खां मंगलिया ने बताया कि लाठी कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास स्थित गोचर व आबादी भूमि व ग्राम पंचायत भादरिया के लोहटा गांव के पास स्थित खसरा संख्या 34 में गोचर भूमि पर लोगों द्वारा की गई। 

अतिक्रमण को हटाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों की ओर से कलेक्टर, पोकरण उपखंड अधिकारी, ग्राम पंचायत लाठी सहित विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को मौखिक व लिखित रूप से अवगत कराने के बाद भी राजनीतिक दबाव के चलते अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं तथा जगह-जगह उनकी ओर से अतिक्रमण किया जा रहा है। 

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaisalmer/news/people-are-encroaching-by-putting-construction-material-on-pasture-land-130469268.html

Thursday 6 October 2022

खनन के विरोध में चारागाह बचाओ संघर्ष समिति का धरना, सांसद सुमेधानंद सरस्वती रहे मौजूद

ग्रामीणों ने कहा कि खनन के पास आबादी बसी हुई है साथ ही मांग की की जल्द से जल्द चारागाह भूमि पर अवैध तरीके से दिए गए पट्टों को निरस्त करवाया जाए और जल्द से जल्द चारागाह भूमि को खनन मुक्त कराएं

Written By- Ashok Singh Shekhawat

Last Updated: Oct 06, 2022


Neemkathan News : राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के टोडा में नीमकाथाना सड़क मार्ग पर स्थित चारागाह भूमि पर खनन के विरोध में चरागाह बचाओ संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है. धरने स्थल पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी पहुंचे और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया.

ग्रामीणों ने कहा कि खनन के पास आबादी बसी हुई है साथ ही मांग की की जल्द से जल्द चारागाह भूमि पर अवैध तरीके से दिए गए पट्टों को निरस्त करवाया जाए और जल्द से जल्द चारागाह भूमि को खनन मुक्त कराएं और बताया कि यहा से बिना रवना के मिट्टी पत्थरों के डंपर चरागाह भूमि से बिना रवाना के निकल रहे हैं.

हो रहे इस खनन के चारों ओर चारागाह भूमि है और जहां पर खनन हो रहा है,  भूमि भी राजस्व रिकॉर्ड में आज भी चारागाह भूमि दर्ज है, साथ ही प्रशासन से ग्रामीणों ने मांग की है कि इस चारागाह भूमि की सही से जांच कर चारागाह भूमि से निकल रहे खनन कर्ताओं के डंपरों को जल्द से जल्द रोका जाए.

इस मौके पर सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि सीकर जिला कलेक्टर से बात कर कार्यवाही करवाने का आश्वासन दिया. इस मौके पर पूर्व पाटन प्रधान संतोष गुर्जर ,पाटन प्रधान सुवालाल सैनी ,पूरण सिंह ,जयमल गुर्जर ,रोहतास वर्मा, सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे.

https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/sikar/protest-against-mining-save-pasture-struggle-committee-mp-sumedhanand-saraswati-was-present-neemkathan/1382657

Tuesday 4 October 2022

राजस्थान उच्च न्यायालय : गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश की पालना में कार्रवाई करने के आदेश

जोधपुर, 03 अक्टूबर (हि.स.)। 

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता एवं कुलदीप माथुर की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका लादूसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में सुनवाई करते हुए अप्रार्थीगण के द्वारा गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश की पालनार्थ कार्यवाही करने के आदेश पारित किये है।

सबाङिया,बिलाड़ा जोधपुर पूर्व में ग्राम संबाडिय़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर के निवासी लादूसिंह, भंवरसिंह, छोटूसिंह, चैनाराम एवं जोगाराम के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे एवं रुचि परिहार द्वारा न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत कर न्यायालय को बताया था कि ग्राम संबाडिय़ा के खसरा नंबर 6,14, 18, 98, 99, 206, 232, 239, 281/3, 289, 292/1 कुल खसरा 11 रकबा 1781.17 बीघा (एक हजार सात सौ इक्यासी बीघा 17 बिस्वा) गौचर भूमि स्थित है, जहां पर गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर, मौके पर निर्माण कार्य कर, खेती कर, ट्यूबवेल खोदे जा रहे है, विद्य़ुत कनेक्शन लिये जा रहे है, संपूर्ण चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा चुका है, जिसमें वर्तमान सरपंच भी सम्मिलित है।

याचिका में यह भी बताया कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण मुक्त करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री राजस्थान, उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, विकास अधिकारी बिलाड़ा, तहसीलदार बिलाड़ा, जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन देने के बावजूद कार्यवाही नही की जा रही है, जिस पर पूर्व में 1 दिसम्बर 2018 को न्यायाधिपति संगीत लोढ़ा एवं दिनेश मेहता द्वारा सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर याचिका के लंबित रहते गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार के अन्य कार्य पर रोक लगाते हुए गोचर भूमि पर यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया था। अधिवक्ता दवे ने बताया कि जनहित याचिका की पुन: सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा 1 दिसम्बर 2018 के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कि गोचर भूमि है, को अन्य उपयोग में न लेने के संदर्भ में पारित किया था, जो आज भी प्रभावी है, पूर्व में न्यायालय द्वारा भूमि की प्रकृति को बनाये रखने के लिये आदेश पारित किया था, न कि भूमि पर अवैध कब्जे बनाये रखने के संदर्भ में किया था।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बिना अधिकार के प्रवेश करने वालों का अनाधिकृत कब्जा गोचर भूमि पर है, तो अप्रार्थीगण अवैध कब्जे को हटाने के संदर्भ में उचित कार्यवाही कर सकते है। इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1 दिसम्बर 2018 को पारित आदेश को स्पष्ट करते हुए 17 जुलाई 2019 को पुन: आदेश कर ग्राम संबाडिय़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की कुल 1781.17 बीघा (एक हजार सात सौ इक्यासी बीघा 17 बिस्वा) भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने के संदर्भ में उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए थे।


हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2022/10/3/rajasthan-high-court-order-for-gochar-land.php