Monday, 9 January 2023

अतिक्रमण हटवाने के आदेश: कोर्ट ने दिए चरागाह, जोहड़ व रास्तों के अतिक्रमण 3 माह में हटवाने के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को पीपलू उपखंड के झिराना ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि, जोहड़ व रास्तों के अतिक्रमण 3 माह में हटवाने के आदेश टोंक कलेक्टर को दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल व न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश झिराना निवासी श्योराज जाट व अन्य की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। याचिका में बताया कि झिराना गांव की चारागाह भूमि पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे हैं। सरपंच व ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय अधिकारियों को अवगत करवाया, किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों ने चारागाह पर सरसों की खेती कर रखी है। इससे गांव के पशुधन को चराने में दिक्कत हो रही है। साथ ही आम रास्तों सहित जोहड़ व तालाब पर भी कब्जे हो रखे हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/tonk/news/the-court-ordered-the-removal-of-encroachments-on-pastures-johads-and-roads-in-3-months-130780313.html

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