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Friday, 21 March 2025

गोसेवकों ने उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना की मांग की, जिला कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

नवलगढ़ : शहर के कृषि उपज मंडी के पास स्थित ढेढ़ाणा जोहड़ की भूमि पर उच्च न्यायालय द्वारा 7 फरवरी 2014 को दिए गए आदेश की पालना की मांग को लेकर शुक्रवार को नवलगढ़ के गोसेवकों ने जिला कलक्टर रामावतार मीणा को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया गया कि ढेढ़ाणा जोहड़ की भूमि चारागाह (गोचर) और गैर मुमकिन जोहड़ है, जहां गोवंश अपना जीवन यापन करते हैं। इस भूमि पर नगरपालिका नवलगढ़ और रूडीप द्वारा ड्रेनेज (सीवरेज) के गंदे पानी का ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण प्रस्तावित है, जो गोचर भूमि के संरक्षण में बाधा डाल सकता है।

ज्ञापन में यह भी बताया गया कि इससे पहले भी नवलगढ़ नगरपालिका द्वारा कचरा और मृत पशु इस भूमि पर डाले जाते थे, जिससे रोकथाम के लिए रिछपाल सैनी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर उच्च न्यायालय ने 7 फरवरी 2014 को आदेश जारी किया था, जिसमें कचरा और मृत पशु डालने पर रोक लगाई गई थी। गोसेवकों ने मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश की शत-प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जाए, और जो कार्यालय इसके आदेश का उल्लंघन करेगा, वह स्वयं उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का जिम्मेदार होगा।

ज्ञापन के साथ चारागाह गैर मुमकिन जोहड़ की जमाबंदी और उच्च न्यायालय के 2014 में रिछपाल सैनी की याचिका पर जारी किए गए आदेश की प्रति भी पेश की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में गो विधायक शंकरलाल शर्मा, कमलकांत सारस्वत, नवलगढ़ गोरक्षा दल अध्यक्ष भैरोंसिंह राठौड़, नंदलाल दायमा, रमेश दीक्षित, कैलाश, संजय चोटिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://janmanasshekhawati.com/news/137461