लालसोट क्षेत्र में राहुवास तहसील के निचुनिया गांव में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया।
अतिक्रमणकारियों ने करीब 50 बीघा भूमि पर गवार, बाजरा, मूंगफली और तिल की फसल बो रखी थी। प्रशासन ने ट्रैक्टरों से इन फसलों को नष्ट कर भूमि को खाली करवाया। अतिक्रमणकारियों को भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जा न करने की चेतावनी दी गई।
तहसीलदार महेश चंद शर्मा के अनुसार, यह कार्रवाई भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत की गई। मामले में पहले नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा ने 30 अगस्त 2017 को और अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने 27 नवंबर 2017 को निर्णय दिया था। अतिक्रमणकारियों ने इसके खिलाफ संभागीय आयुक्त जयपुर में अपील की थी।
न्यायालय ने 8 अक्टूबर 2024 को अपील खारिज कर दी। इसके बाद ग्राम निचूनियां की भूमि खसरा नंबर 199/18 किस्म चारागाह और खसरा नंबर 191/17 सिवायचक भूमि से अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा खसरा नंबर 16, 19, 178/6, चारागाह और गैर मुमकिन नाला पर भी अतिक्रमण पाया गया।
कार्रवाई के दौरान गिरदावर हरिनारायण, पटवारी मुरारी, कमलेश, किरण सहित राजस्व कर्मी और पुलिस बल मौजूद रहे। यह कार्रवाई सोमवार की देर शाम तक चली।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dausa/lalsot/news/encroachment-removed-from-pasture-land-in-lalsot-135875731.html
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