जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी धौलपुर द्वारा तहसील मनियां की ग्राम पंचायत विरौंधा के ग्राम विरौंधा के श्मशान हेतु ग्राम विरौंधा तहसील मनियां के आराजी खसरा नंबर 3313/3093 रकबा 1.3150 हैक्टेयर में से 0.1138 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि एवं चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम विरौंधा तहसील मनिंया के आराजी खसरा नंबर 1155 रकबा 0.1138 हैक्टेयर किस्म बंजड भूमि के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए है।
उपखण्डाधिकारी धौलपुर तथा तहसीलदार मनियां की चैक लिस्ट एवं मौका पर्चा अनुसार प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है, कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है, प्रस्तावित भूमि रास्ते से लगी हुई है। भू राजस्व 1956 की धारा 16 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। इसके साथ ग्राम पंचायत विरौंधा का अनापत्ति प्रमाण पत्रा भी संलग्न है। उन्होनें बताया कि उपखंडाधिकारी धौलपुर तथा तहसीलदार मनियां के प्रस्ताव अनुसार तहसील मनिंया की ग्राम पंचायत विरौंधा के शमशान हेतु ग्राम विरौंधा की आराजी खसरा नम्बर 3313/3093 रकबा 1.3150 हैक्टेयर में से 0.1138 हैक्टेयर किस्म चारागाह भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थन काश्तकारी नियम 1965 के नियम 7 के प्रावधानानुसार चारागाह क्षतिपूर्ति करते हुए राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के तहत आरक्षित की गई है। चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम विरौंधा के आराजी खसरा नम्बर 1155 रकबा 0.1138 हैक्टेयर किस्म बंजड भूमि को चारागाह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dholpur/news/land-allotted-for-crematorium-in-village-virundha-of-tehsil-maniyan-130656739.html
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