जिले की राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को ग्राम पंचायत बाडोलास में रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया गया। उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर कपिल शर्मा ने बताया कि पंचायत समिति सवाई माधोपुर की ग्राम पंचायत बाडोलास से लगभग एक किलोमीटर तक रास्ते का अतिक्रमण हटाकर खुलासा किया गया। इसके अलावा ग्राम बाडोलास से रेलवे स्टेशन मखोली की तरफ जाने वाले रास्ते से लगभग 700 मीटर तक का सीमा ज्ञान कर रास्ते को चिंहित किया गया।
इसी प्रकार बामनवास उपखंड के ग्राम सुमेल में गत 15 से 20 वर्षों से राजकीय चारागाह भूमि पर लगभग 150 अतिक्रमियों द्वारा अस्थाई ईंधन, पत्थर डालकर, बाडे बनाकर व फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा था, जिसके संबंध में कलेक्टर कार्यालय एवं उपखंड कार्यालय बामनवास में निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर उपखंड अधिकारी बामनवास रतनलाल योगी द्वारा मय तहसीलदार मौके पर पहुंचकर मय तहसीलदार अतिक्रमण का मौका देखा गया। इसके पश्चात उप तहसीलदार बरनाला को अतिक्रमयों के खिलाफ लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
इस पर उप तहसीलदार बरनाला ने कुल 24 अतिक्रमियों को लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91 (3) के तहत 3-3 माह की सजा सुनाई तथा मौके से बेदखली के आदेश जारी किए। माह अप्रैल में राजस्व कर्मचारियों की टीम गठित कर ग्राम सुमेल के चारागाह रकबा 264 बीघा कुल किता 31 का सीमाज्ञान कराकर अतिक्रमण को चिंहित किया था। राजस्व टीम व पुलिस बल एवं ग्रामीणों के सहयोग से चारागाह की चिंहित सीमा व उस पर किए हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sawai-madhopur/news/encroachment-on-the-way-removed-129793852.html
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