राजस्थान उच्च न्यायालय ने मालपुरा तहसीलदार को अतिक्रमियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने यह निर्देश मालपुरा उपखंड की सिंधोलिया ग्राम पंचायत के ग्राम तितरिया के चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले में दिया। हाईकोर्ट ने लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी व न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश मालपुरा उपखंड के तितरिया के ग्रामीण कन्हैयालाल गुर्जर द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।
प्रभावशाली लोगों ने किए अतिक्रमण
जनहित याचिका में बताया गया था कि प्रभावशाली लोगों ने ग्राम की चारागाह व बीसलपुर विस्थापित के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध रूप से कब्जे कर रखे हैं, साथ ही फार्म पौंड भी बना रखे हैं। स्थानीय प्रशासन को ग्रामीण कई बार शिकायत देकर चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की गुहार कर चुके हैं लेकिन स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर यह जनहित याचिका दायर की गई।
खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को मालपुरा तहसीलदार को इस बारे में विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश देते हुए मालपुरा तहसीलदार को लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत अतिक्रमियों के विरुद्ध कारवाई के निर्देश देते हुए अतिक्रमण हटाने को कहा है।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/tonk/news/high-court-directed-malpura-tehsildar-to-remove-encroachment-133285231.html
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