Wednesday, 20 December 2023

हाईकोर्ट का जेडीए को नोटिस, चारागाह के लिए वैकल्पिक भूमि का प्रस्ताव पेश करें

जोधपुर

जोधपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर विकास प्राधिकरण को मेडिकल विश्वविद्यालय को दी जाने वाली चारागाह भूमि के बदले चारागाह प्रयोजन के लिए वैकल्पिक भूमि के संबंध में उचित प्रस्ताव अगली सुनवाई पर पेश करने के निर्देश दिए हैं। कार्यवाहक सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आरपी सोनी की खंडपीठ के समक्ष हनुमान राम जांगिड़ व अन्य की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने याचिका पेश की।

याचिका में कोर्ट को बताया कि संपूर्णानंद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय को मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए ग्राम बोरावास के खसरा नम्बर 1, 2 व 3 में 100 बीघा भूमि नि:शुल्क आवंटन की जा रही है जिसके लिए जेडीए ने पत्र भी जारी कर दिया। अधिवक्ता राजपुरोहित ने कहा कि जेडीए ने जो भूमि मेडिकल विश्वविद्यालय के लिए जो 100 बीघा भूमि आवंटित की है वो गोचर की है। नियमानुसार गोचर भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि देनी पड़ती है लेकिन गोचर के बदले भूमि नहीं दी। कोर्ट ने जेडीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि चारागाह के लिए वैकल्पिक भूमि को लेकर प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए हैं।

https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jodhpur/news/high-courts-notice-to-jda-submit-proposal-for-alternative-land-for-pasture-132314065.html

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