हाईकोर्ट ने मालपुरा उपखंड के दो गांव सीतारामपुरा व आमली पुरोहितान की चारागाह जमीन पर अतिक्रमण से जुड़े मामले में मालपुरा तहसीलदार को निर्देश दिया है कि वे प्रार्थियों के प्रतिवेदन पर कार्रवाई करें। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव व प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह निर्देश गांव सीतारामपुरा के ग्रामीण तेज सिंह व अन्य रामधन बैरवा की पीआईएल का निस्तारण करते हुए दिया।
अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि दोनों गांव की चारागाह जमीनों पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर कच्चे व पक्के निर्माण कर लिए हैं। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार स्थानीय प्रशासन सहित अन्य अफसरों को प्रतिवेदन दिया, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया जाए।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/news/tehsildar-should-take-action-to-remove-encroachment-from-pasture-land-court-132002571.html
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