Tuesday, 13 June 2023

देवगढ़ नगर पालिका और चरागाह की भूमि से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी, नहीं हटाने पर कार्रवाई के निर्देश

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 व 245 के अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में आता हैं

नगर पालिका देवगढ़ क्षेत्र के रातडिया का बड़ला कच्ची बस्ती स्थित चरागाह भूमि व सुभाषनगर स्थित नगर पालिका की जमीन पर किए जा रहे अतिक्रमण और निर्माण सामग्री को तुरंत प्रभाव से हटाने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। एसडीएम व कार्यवाहक आयुक्त अजय अमरावत ने बताया कि नगर पालिका देवगढ़ क्षेत्र के रातडिया का बड़ला कच्ची बस्ती स्थित चरागाह भूमि व सुभाषनगर स्थित नगर पालिका भूमियों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कानूनन अपराध हैं।

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 व 245 के अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में आता हैं। रातड़िया का बड़ला कच्ची बस्ती, सुभाष नगर में नगर पालिका भूमि व चरागाह भूमि पर किए अतिक्रमण व निर्माण सामग्री को तुरंत प्रभाव से हटा लेवें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/rajsamand/news/warned-to-remove-encroachment-from-deogarh-municipality-and-pasture-land-instructions-for-action-on-non-removal-131405831.html

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