हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गुरुवार को बूंदी के मानपुरा में चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाए। कार्रवाई के दौरान प्रशासन के सामने किसी ने भी विरोध नहीं किया। चारागाह भूमि पर करीब 60 ग्रामीणों ने कच्चे और पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखे थे। आवासीय मकानों को छोड़कर बाकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाम तक चली।
नैनवां तहसीलदार महेश चंद शर्मा ने बताया कि मानपुरा में स्थित 54 बीघा 17 बिस्वा चारागाह भूमि में से हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 19 बीघा 13 बिस्वा चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें आवासीय मकानों को छोड़ा गया। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाकर सीमांकन किया गया। इस दौरान दो जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाए गए। मानपुरा निवासी देवलाल धाकड़ पुत्र धासीलाल धाकड़ ने 1 साल पूर्व हाईकोर्ट में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है।
ग्रामीणों ने आवासीय मकान तोड़ने का स्टे ले रखा था। इसलिए आवाज से मकानों को छोड़कर सभी अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक चली। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नैनवां एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर, तहसीलदार महेश चंद शर्मा ,पटवारी धर्मराज मीणा, देवलाल गुर्जर, पप्पू लाल जाट, घनश्याम कहार, नायब तहसीलदार संग्राम सिंह, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश बैरवा, खानपुरा पंचायत सरपंच माया नागर, थानाधिकारी सुभाष चंद शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/bundi/news/action-on-high-courts-order-19-bigha-13-biswa-land-made-encroachment-free-131435751.html
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