Friday, 23 June 2023

हाईकोर्ट के आदेश पर मानपुरा में 19 बीघा 13 बिस्वा चारागाह भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

बूंदी हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गुरुवार को बूंदी के मानपुरा में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया।कार्रवाई के दौरान किसी ने भी प्रशासन के सामने विरोध नहीं जताया. करीब 60 ग्रामीणों ने चारागाह भूमि पर कच्चे व पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण कर लिया था। रिहायशी मकानों को छोड़कर बाकी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शाम तक जारी रही। नैनवां तहसीलदार महेश चंद शर्मा ने बताया कि मानपुरा स्थित 54 बीघा 17 बिस्वा चारागाह भूमि में से उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 19 बीघा 13 बिस्वा चारागाह भूमि, जिसमें आवासीय मकान बचे थे, से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाकर सीमांकन किया गया। इस दौरान दो जेसीबी मशीनों से अतिक्रमण हटाया गया। मानपुरा निवासी देवलाल धाकड़ पुत्र धासीलाल धाकड़ ने 1 साल पहले अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों ने रिहायशी मकान तोड़ने का स्टे ले लिया था। इसलिए मकानों को छोड़कर सभी अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नैनवां एसडीएम शत्रुघ्न गुर्जर, तहसीलदार महेश चंद शर्मा, पटवारी धर्मराज मीना, देवलाल गुर्जर, पप्पू लाल जाट, घनश्याम कहार, नायब तहसीलदार संग्राम सिंह, ग्राम विकास अधिकारी मुकेश बैरवा, खानपुरा पंचायत के सरपंच माया नागर, थाना अधिकारी सुभाष चंद अतिक्रमण। शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया।

मूल ऑनलाइन लेख - https://jantaserishta.com/local/rajasthan/encroachment-removed-from-19-bigha-13-biswa-pasture-land-in-manpura-on-the-order-of-the-high-court-2497503?infinitescroll=1

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