Monday, 22 August 2022

अवैध स्टोन क्रेशर व धर्मकांटा: चरागाह भूमि पर अवैध स्टोन क्रेशर व धर्मकांटा, अधिकारियों को सौंपी रिपोर्ट

उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ी में अवैध खनन एवं ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए खेड़ी में संचालित क्रेशर को चारागाह भूमि में लगा हुआ पाए जाने पर अतिक्रमण मानते हुए हटाने के निर्देश दिए हैं।

हल्का पटवारी की और से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि अतिक्रमी हंसराज पुत्र रामखिलाड़ी जाति मीना निवासी डोरावली तहसील टोडाभीम, राजाराम पुत्र जुर्रा मीना निवासी बाडा बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा, मलूकचन्द पुत्र हजारी लाल गोयल निवासी हिण्डौन, हेमन्त पुत्र विष्णुदत्त गोयल निवासी हिंडाैन, विनोद कुमार शिवचरण जाति महाजन निवासी हिण्डौन, महेन्द्र पुत्र चन्द्रभान जाति जांगिड़ निवासी तहसील बयाना जिला भरतपुर हॉल निवासी महवा तहसील महवा दौसा के द्वारा ग्राम खेडी की भूमि खसरा नम्बर 2796 रकवा 0.80 हैक्टेयर चरागाह भूमि पर क्रेशर मशीन, ऑफिस कार्यालय, धर्मकाटा, रसोई घर टीन शेड, पानी का कुण्डा, मन्दिर भैरव बाबा बनाकर अवैध अतिक्रमण कर लिया है।

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को काफी मौके देने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अतिक्रमियों द्वारा चारागाह भूमि पर क्रेशर लगाकर किये गए अतिक्रमण अवैध होना बताया गया। वहीं हल्का पटवारी की और से मौके पर पहुंचकर जांच करने पर पाया गया कि ग्राम खेडी में स्थित चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से क्रेशर लगा है।

हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि चारागाह भूमि में अवैध रूप से क्रेशर संचालकों के द्वारा खसरा न. 2796 रकवा 0.80 हेक्टेयर चारागाह भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया गया है तथा लगान 28.80 के 50 गुणा से शास्ति 1440 रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना राशि वसूली के लिए तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का खेड़ी को आदेशित किया गया हैं। इस चारागाह भूमि से अतिक्रमियों को मौके से बेदखल करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक करीरी को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये गए हैं।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/karauli/todabhim/news/illegal-stone-crusher-and-dharmakanta-on-pasture-land-report-submitted-to-officials-130214098.html

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