उप जिला कलेक्टर बौंली की अभिशंषा पर ग्राम मित्रपुरा की 0.24 हेक्टेयर चरागाह भूमि का राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत पटवार विश्रांति भवन के लिए राजस्व विभाग को शर्तों एवं निबंधनों पर निशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम जैतपुरा के खसरा नम्बर 666 रकबा 0.24 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की है।
इसी प्रकार ग्राम बास टोरडा की 0.30 हेक्टेयर चरागाह भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय बास टोरड़ा के भवन एवं खेल मैदान के लिए शिक्षा विभाग को शर्तों एवं निबंधनों पर निशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम बास टोरडा की 0.30 हैक्टेयर भूमि चारागाह के लिए आरक्षित की है तथा ग्राम मित्रपुरा की 0.50 हेक्टेयर चरागाह भूमि पुलिस थाना मित्रपुरा के प्रशासनिक भवन व आवास निर्माण के लिए पुलिस विभाग शर्तों एवं निबंधनों पर निशुल्क आवंटित की है।
इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम रूंगटी की 333/0.46 हैक्टेयर सिवायचक भूमि आरक्षित की है तथा ग्राम बोरदा की 0.10 हेक्टेयर भूमि राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955 के नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तित करते हुए राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के तहत उच्च जलाशय निर्माण के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को शर्तों एवं निबंधनों पर निशुल्क आवंटित की है। चरागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए बोरदा की 0.10 हेक्टेयर सिवायचक बंजर भूमि आरक्षित की है।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sawai-madhopur/news/land-allotted-for-public-purpose-and-building-construction-129959453.html
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