Friday 25 February 2022

न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई: प्रशासन ने हटाया चरागाह भूमि से अतिक्रमण

Published: February 23, 2022 01:31:55 pm

टोडारायङ्क्षसह. 

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश पर उपखण्ड की राजस्व टीम की ओर से 21वें दिन मंगलवार को भी जारी रही। सार्वजनिक रास्तों समेत पंचायत क्षेत्र में करीब 800 बीघा चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि मोर पंचायत में मोर व सूरजपुरा क्षेत्र स्थित चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर न्यायालय के आदेश के तहत की उपखण्ड के राजस्व विभाग के तहत मंगलवार को भी जारी रही।

गत 2 फरवरी से गठित राजस्व टीम के तहत अब तक 800 बीघा से अधिक चरागाह भूमि से अवैध फसल की नीलामी कार्रवाई के अलावा अनाधिकृत बनाए गए बाड़ों के साथ वर्षो पुराने आमरास्तों से तथा एनिकटों से अतिक्रमण हटाया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक दुर्गालाल शर्मा की देखरेख में राजस्व टीम में भू-अभिलेख अधिकारी मांदोलाई गणेश बलाई, मोर पटवारी जितेन्द्र ङ्क्षसह, कूकड़ से पटवारी विरेन्द्र ङ्क्षसह, पंवालिया से सूरज चौधरी, मोर सहायक रामेश्वर बलाई ने मय पुलिस जाप्ते के राजीव गांधी सेवा केन्द्र, पुलिस चौकी के अलावा कूकड़ चौराहे पर स्थित पुरानी राबाउप्रावि के आस-पास करीब 50 बीघा चरागाह भूमि से दो जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इधर, राजस्व टीम ने बताया कि अब तक चरागाह भूमि पर अनाधिकृत बोई गई फसल को नीलामी की कार्रवाई के अलावा अतिक्रमण मुक्त की गई भूमि को पंचायत के सुपुर्द किया जाएगा। जहां इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा सकेगा। इधर, ग्रामीणों ने प्रशासन ने चरागाह भूमि पर लोगों द्वारा बने दर्जनों एनिकट को पंचायत अधिनस्थ रहते हुए सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखे जाने तथा पानी का उपयोग पशु पेयजल के लिए आरक्षित रखने की मांग की।

ByVijay Kumar Jain 


https://www.patrika.com/tonk-news/action-on-court-order-administration-removed-encroachment-from-pastur-7358796/

1 comment:

  1. अतिक्रमण के मुद्दे पर प्रशासन का इसी प्रकार से संवेदनशील होकर कार्यवाही करना सुखद अनुभूति प्रदान करता है

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