Monday, 14 February 2022

चरागाह भूमि पर कब्जा करने वाले 33 आरोपियों को 3 माह का कारावास

 सलूंबर. 

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार न्यायालय ने पीएलपीसी के तहत फैसला सुनाते हुए 33 आरोपियों को 3 माह का कारावास की सजा सुनाई। सलूंबर तहसील के उप तहसील झल्लारा अंतर्गत सिंगपुर गांव में स्थित एक ही आराजी नम्बर 1115, रकबा 19.27 हैक्टेयर, किस्म चारागाह भूमि करीब 90 बीघा पर अतिक्रमण किया गया जिस पर नायब तहसीलदार न्यायालय झल्लारा ने हाईकोर्ट के निर्देशन में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल (पीएलपीएस) के तहत राजस्थान लैंड रिवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर सिंगपुर गांव के चारागाह भूमि पर 33 आरोपियों भौतिक रूप से बेदखली के बाद भी बार-बार अतिक्रमण करने पर प्रभावी कार्यवाही करते नायब तहसीलदार न्यायालय के न्यायधीश एवं नायब तहसीलदार श्याम सिंह चारण ने फैसला सुनाते हुए सभी 33 आरोपियों को 3 माह के सिविल करावास की सजा से दण्डित किया ।


https://www.patrika.com/udaipur-news/intoxicants-were-roaming-around-in-two-bags-7338477/


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