न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीकर Published by: उदित दीक्षित Updated Mon, 14 Feb 2022 08:33 PM IST
सार
राजस्थान के सीकर जिले में सरकारी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिए थे। हाईकोर्ट में केस की सुनवाई हो रही थी। सोमवार को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी होने के बाद प्रशासन की टीम ने पचार गांव में पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान चार थानों की पुलिस गांव में मौजूद रही।विस्तार
एसडीएम राजेश मीणा ने बताया कि पचार गांव में चारागाह की जमीन थी। इस पर अतिक्रमण कर लोगों ने मकान बना लिए थे। इसका केस हाईकोर्ट में चल रहा था, सोमवार को कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसी आदेश के तहत यह कार्रवाई की गई है।
बुलानी पड़ी एंबुलेंस
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मकानों पर चल रही जेसीबी देख लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। इस दौरान कई लोगों की तबियत भी खराब हो गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने एंबुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा।
गांव में लागू थी धारा 144
होईकोर्ट से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी होने के बाद जिला कलेक्टर ने गांव में धारा 144 लागू कर दी थी। लोगों के विरोध से निपटने के लिए गांव में चार थानों की पुलिस मौके पर मौजूद थी। एसडीएम राजेश मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई:पचार गांव में चारागाह भूमि में 3 पक्के मकानों को किया ध्वस्त, चार थानों का जाब्ता रहा मौजूद
सीकर
सीकर के दांतारामगढ़ उपखंड प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को पचार में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाया। उपखण्ड अधिकारी राजेश मीणा और तहसीलदार विपुल चौधरी के निर्देशन में हाईकोर्ट के आदेशों की पालना में पिछले कई सालों से पक्के मकान बनाकर रह रहे तीन अतिक्रमणकारियों के पक्के मकान तोड़कर व कुछ जगह पर लगे टिनशेड हटाकर चारागाह भूमि से अतिक्रमण से मुक्त करवाया।
हालांकि इस दौरान लोगों ने इसका काफी विरोध किया, लेकिन मौके पर मौजूद चार पुलिस थानों दांतारामगढ़, खाटू, रानोली लोसल थाने के जाब्ते ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखीं। दांतारामगढ़ उपखण्ड अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने बताया कि पचार गांव के चंदाराम रैगर ने चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 22 मार्च 2021 को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किये थे। ऐसे में आदेशों की पालना में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए इसके लिए पचार में धारा 144 लगा दी थी।
कार्रवाई के दौरान चारागाह भूमि में बने मोहन लाल, बनवारी लाल, पूर्णमल की तीन हवेलियां जेसीबी से तोड़कर व टिनशेड हटाकर अतिक्रमण हटवाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने इसका पूरा विरोध किया। जिन लोगों के मकान ध्वस्त किये गए उनके परिवारों के सदस्यों ने भी इसका जमकर विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने पूरी सख्ती दिखाते हुए तीनों मकानों को ध्वस्त कर टिनशेड हटाकर चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।
क्रेडिट - मामराज स्वामी , दांतारामगढ़
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