भास्कर न्यूज | भैंसरोडगढ़ भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के गोपालपुरा गांव में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर आराजी नंबर 429 में पक्की दुकानों का निर्माण करने से ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नियमों के विरुद्ध दुकानों का निर्माण पिछले 5-6 माह पूर्व गांव के एक जनप्रतिनिधि ने कराया। गोपालपुरा ग्राम पंचायत मुख्यालय के इस मसले की शिकायत पर भी अब तक एक्शन नहीं हुआ।
गोपालपुरा के ग्रामीण बताते हैं कि सरपंच प्रभुलाल ने गोचर भूमि पर 6 दुकानों का निर्माण कर डाला। ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि के पद का दुरुपयोग कर चारागाह पर अवैध निर्माण करने की तहसीलदार, जिला कलेक्टर से लेकर पंचायतीराज मंत्री तक शिकायत दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत में दूसरों के लिए तो नियम बताते है, लेकिन सरपंच ने खुद नियमों की परवाह नहीं की। इस प्रकरण में स्थानीय निवासी हेमराज मेवाड़ा समेत कई ग्रामीणों ने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई। नियम कहते हैं कि अधिकार क्षेत्र की भूमि पर स्वयं द्वारा कब्जा करना धारा 38 की कार्यवाही के अन्तर्गत भी आता है, किन्तु जिम्मेदार मौन है। गोपालपुरा में चरागाह भूमि पर दुकानों को बना देने का मसला अभी जानकारी में आया है। इस मामले को दिखवाएंगे। -ग्यारसीलाल मीणा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ गोपालपुरा गांव में चरागाह भूमि पर दुकानों का निर्माण करने का मामला आने के बाद अधिकारियों के निर्देश पर जांच कर मौका रिपोर्ट पेश कर दी थी। -बनवारीलाल शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का गोपालपुरा चरागाह भूमि को खुर्दबुर्द करने की शिकायत मिलने पर रावतभाटा तहसीलदार ने हल्का पटवारी को भेजा।
जिस पर 14 जुलाई को पटवारी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि गोपालपुरा के आराजी नंबर 429 रकबा 0.70 हैक्टेयर चरागाह भूमि पर तीन पक्की दुकानें एवं बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। उस समय चरागाह भूमि की देखरेख ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने से तहसीलदार ने कार्यवाही के लिए 18 जुलाई को सीईओ जिला परिषद को पत्र प्रेषित लिखा था। इस मामले में ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्राम विकास अधिकारी रोहित मीणा से संपर्क का प्रयास किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ था।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/chittorgarh/bainsrorgarh/news/permanent-shops-were-built-on-pasture-land-complaint-was-ineffective-134121943.html
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