चरागाह की जमीन से 4 सप्ताह में अतिक्रमण हटाएं जिला कलेक्टर
जयपुर| हाई कोर्ट ने दौसा जिले के बसवा के निहालपुरा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण मामले में जिला कलेक्टर को चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने यह आदेश पदम चन्द मीणा की अवमानना याचिका पर दिए। याचिका में कहा कि हाई कोर्ट ने 28 नवंबर 2016 को कलेक्टर को आदेश जारी कर चरागाह भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाने को कहा था। भूमि पर अतिक्रमण मिलने के बावजूद भी प्रशासन उसे नहीं हटा रहा है। जिस पर एएजी धर्मवीर ठाेलिया व अधिवक्ता हिमांशु ठोलिया ने अदालत को बताया कि मौके पर 13 लोगों का कब्जा है और दो धार्मिक स्थल बने हुए हैं। यदि अदालत अनुमति दे तो दूसरी जमीन को चारागाह घोषित कर कब्जाधारियों को आवंटन किया जा सकता है। कब्जाधारियों ने कहा कि वे भूमि की डीएलसी दर देने को तैयार हैं। लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जिला कलेक्टर को चार सप्ताह में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/rajasthan/dausa/latest-dausa-news-023059-2615177.html
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