Sunday 12 May 2024

चारागाह भूमि से हटाया अवैध अतिक्रमण: उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई


उच्च न्यायालय से पारित आदेश की अनुपालना अवैध निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान कलेक्टर डॉ. गौरव सैनी के निर्देशन में गुढ़ाचन्द्रजी के नायब तहसीलदार मुकेश मीना द्वारा मंगलवार को नादौती उपखंड के ग्राम रिंगसपुरा में चारागाह भूमि पर पत्थर, पाइप, ईंधन डालकर व झोंपड़ी का निर्माण कर किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर हटवाया गया।

कलेक्टर डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की अनुपालना में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की गई और अवैध कब्जे को जेसीबी से हटवाया गया। इस दौरान एक जेसीबी लगाकर झोंपड़ी को जमीदोज किया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा चारागाह भूमि खसरा नंबर 4363 से पत्थर, पाइप, ईंधन डालकर व झोंपड़ी का निर्माण हटवाकर उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों की पालना की गई।

कार्रवाई के दौरान मौके पर गिरदावर प्रेम सिंह, अशोक शर्मा, पटवारी संदीप कुमार, चेतन प्रकाश सहित अन्य राजस्व कार्मिक, पुलिस के जवान एवं महिला जाब्ता आदि उपस्थित थे।

मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/sawai-madhopur/gangapur/news/illegal-encroachment-removed-from-pasture-land-gangapur-city-rajasthan-133018913.html

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