Wednesday 15 February 2023

मंत्री बोले, किस्म परिवर्तन के बिना चारागाह भूमि पर जारी नहींं होंंगे पट्टे

 जयपुर

Published: Feb 16, 2023

Submitted by: Rahul Singh

राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह भूमि के रूप में दर्ज भूमि में किस्म का परिवर्तन हुए बिना पट्टे जारी नहीं किए जा सकते हैं।



राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह भूमि के रूप में दर्ज भूमि में किस्म का परिवर्तन हुए बिना पट्टे जारी नहीं किए जा सकते हैं। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने गुरूवार को विधानसभा में एक सवाल के जवाब में ये घोषणा कीं धारीवाल ने प्रश्नकाल के दौरान अपने जवाब में कहा कि नगर परिषद प्रतापगढ में स्थित बगवास कच्‍ची बस्‍ती में चारागाह भूमि पर पट्टों के आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं, क्योंकि नियमानुसार इस भूमि पर पट्टे जारी नहीं कर सकते हैं।

इससे पहले स्वायत्त शासन मंत्री ने विधायक रामलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि नगर परिषद प्रतापगढ में स्थित बगवास सर्वेशुदा कच्‍ची बस्‍ती है, जबकि तिलक नगर कृषि/आबादी भूमि पर स्थित कॉलोनी है। उन्होंने बताया कि बगवास कच्‍ची बस्‍ती में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पट्टे के लिए कच्‍ची बस्‍ती के कुल 571 आवेदन प्राप्‍त हुए हैं। इसमें आबादी भूमि के 89 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 41 निरस्त कर दिए गए और 48 को पट्टे जारी किए। इसी प्रकार चारागाह भूमि के 185 आवेदन तथा रीको भूमि के 297 आवेदन प्राप्त हुए, जो प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने कहा कि आबादी भूमि पर निजी खातेदारी, नाला, सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि एवं एक से अधिक आवेदन होने से 41 आवेदन निरस्‍त किए गए हैं। राजस्‍व रिकार्ड में चारागाह भूमि की किस्‍म परिवर्तित होने एवं रीको से एनओसी प्राप्‍त होने पर पट्टे जारी किए जा सकेंगे। धारीवाल ने बताया कि तिलक नगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के अंतर्गत पट्टे के लिए कुल 21 आवेदन प्राप्‍त हुये हैं, जिनमें से 19 प्रकरण निस्‍तारित किए जा चुके हैं और शेष दो प्रकरण आवेदक की ओर से राशि जमा नहीं कराने के कारण लम्बित है।

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