जयपुर, 10 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर बूंदी कलेक्टर और तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश थडी होल्डर्स यूनियन नैनवा की अवमानना याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि नैनवां में अतिक्रमण के संबंध में गत चार मार्च को हाईकोर्ट ने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी को आदेश जारी कर दो माह में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को कहा था। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद थी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर और तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि पूर्व में पेश जनहित याचिका में कहा गया था कि नैनवा तहसील में स्टेट हाईवे के पास नगरपालिका की करीब 42 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। इसे हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर अदालत ने पीएलपीसी को कार्रवाई करने को कहा था।
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