सवाई माधोपुर
कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ग्राम गंभीरा के खसरा नम्बर 1589 रकबा 2.73 है. किस्म चारागाह में से 0.50 है. भूमि को राजस्थान काश्तकारी नियम 7 के तहत वर्गीकरण परिवर्तन कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत श्मशान विस्तार के लिए आरक्षित की जाकर उक्त अधिनियम 1021 के तहत ग्राम पंचायत गम्भीरा के अधीन की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए ग्राम भारजा नदी के खसरा नम्बर 1981 रकबा 0.50 है. किस्म सिवायचक भूमि को चारागाह के लिए आरक्षित की है। ग्राम नायपुर के खसरा नम्बर 972/266 रकबा 1.05 बीघ किस्म गे.मु.बेहड भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नायपुर को सार्वजनिक श्मशान विस्तार के लिए शर्तों एवं निबंधनों पर आरक्षित की है।
इसी प्रकार संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग सवाई माधोपुर की मांग व तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा के प्रस्तावानुसार एवं उप जिला कलक्टर चौथ का बरवाड़ा की अनुशंषा पर ग्राम टापुर के खसरा नम्बर 653 कुल रकबा 10.99 है. किस्म गै.मु. पहाड सिवायचक भूमि में से रकबा 0.12 है. भूमि की किस्म खारिज का राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा उप केन्द्र टापुर के भवन निर्माण के लिए पशु पालन विभाग को शर्तों एवं निबंधनों पर निःशुल्क आवंटित की है।
इसी तरह ग्राम गम्भीरा के खसरा नम्बर 385 रकबा 1.22 है. किस्म चारागाह में भूमि में से 0.10 है. भूमि की किस्म खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1963 के अन्तर्गत पटवार भवन गम्भीरा के निर्माण के लिए राजस्व विभाग को निःशुल्क आवंटित की है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए भारजा नदी के खसरा नम्बर 1982 कुमल रकबा 0.10 है. सिवायचक लगानी भूमि को चारागाह के लिए आरक्षित की है तथा बहरावंडा खुर्द के खसरा नम्बर 1109/41 कुल रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा किस्म सिवायचक भूमि में से रकबा 0.07 बीघा भूमि पशु चिकित्सा उप केन्द्र बहरावंडा खुर्द के भवन निर्माण के लिए पशु पालन विभाग को निशुल्क आवंटित की है।
https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/sawai-madhopur/news/land-allotted-reserved-for-various-public-purposes-129555122.html
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