टोंक
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ की आदेशों की पालना करते हुए प्रशासन ने चारागाह भूमि व अन्य अवैध निर्माण कार्यों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की।ग्राम पंचायत धोली के धोला का खेड़ा गांव में जनवरी 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट में प्रार्थी छीतरलाल शर्मा ने एक जनहित याचिका एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा के जरिये दायर की थी। जिस पर उच्च न्यायालय की ओर से गांव की 390 बीघा चारागाह भूमि और आम रास्तों से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। प्रार्थी ने टोंक कलेक्टर और पीएलसीसी के चेयरमैन को अतिक्रमण हटाने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। जिसके बाद चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश की पालना करते हुए डिग्गी नायब तहसीलदार प्रहलाद सिंह, डिग्गी थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी, पटवारी यदूवीर सिंह,सहित पंचायत प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। पटवारी यदूवीर सिंह ने बताया कि 80 बीघा चारागाह भूमि अतिक्रमण से खाली कराई गई। डिग्गी नायब तहसीलदार प्रहलाद सिंह ने बताया कि शेष भूमि से भी अतिक्रमण हटाकर ग्राम पंचायत धौली के सुपुर्द की जाएगी।
https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/jaipur/tonk/news/encroachment-removed-from-80-bigha-pasture-on-the-order-of-high-court-129502968.html
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