Thursday, November 18, 2021
नागौर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका का निस्तारण |
जोधपुर ।राजस्थान उच्च न्यायालय ने नागौर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिए, कि याचिकाकर्ता पीएलपीसी के समक्ष प्रतिवेदन पेश करे और कलक्टर नागौर उसकी जांच करवा शिकायत उचित हो तो तीन माह में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ के समक्ष नागौर के हरिराम की ओर से एक जनहित याचिका पेश की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता फाल्गुन बुच ने बताया, नागौर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा हैं लेकिन प्रशासन की ओर से कार्यवाही नही करने पर याचिका पेश की गई।
न्यायालय में एएजी सुनील बेनीवाल ने कहा, कि ऐसे मामलो को लेकर राज्य में पूर्व में ही जिला स्तर पर पीएलपीसी का गठन हो रखा हैं, जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर होते है। न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को लेकर पीएलपीसी के समक्ष प्रतिवेदन पेश करे। पीएलपीसी के अध्यक्ष कलक्टर नागौर शिकायत की निष्पक्ष जांच करें और उचित एवं सही होने पर तीन माह के अंदर- अंदर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए।
https://www.dainiknavajyoti.net/jodhpur/Decision-of-the-division-bench-of-Senior-Justice-Vijay-Vishnoi-and-Justice-Anoop-Kumar-Dhand--After-presenting-the-report-in-the-PLC--the-Collector-investigated-and-removed-the-encroachments-in-three-months-.html
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