Tuesday, September 07, 2021
जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदेश के प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी मे चारागाह भूमि के अतिक्रमण दो माह में हटाने के आदेश टोंक कलेक्टर व पीएलपीसी के स्थाई चेयरमैन को दिए है । न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश एसके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश डिग्गी निवासी रामनारायण मीणा की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए ।
जनहित याचिका में बताया गया है कि ग्राम डिग्गी जहाँ पर प्रसिद्ध कल्याण जी महाराज का मंदिर स्थित है व हर साल लाखों यात्री वहाँ दर्शन के लिए आते है, किन्तु वहाँ स्थित करीब 2100 बीघा चारागाह भूमि पर गाँव के प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखे है। जिससे गाँव के मवेशियों के चारे का बड़ा संकट हो रहा है । लोगो ने चारागाह भूमि पर कच्चे व पक्के निर्माण कर रखे है। जिससे आमजन परेशान है। स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों ने कई बार अभ्यावेदन प्रस्तुत कर दिए, किन्तु कोई कार्यवाही नही हुई बल्कि स्थानीय उपखंड अधिकारी ,मालपुरा ने जिला कलेक्टर को 4 जनवरी को पत्र भेजकर कहा कि संसाधनों के अभाव में ग्राम डिग्गी के अतिक्रमण हटाना असम्भव है ।
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