राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद लालसोट में प्रशासन ने चारागाह भूमि से मूर्तियों को हटाया है। तहसीलदार अमितेश मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। श्योनन्दा गांव की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में बत्तीलाल मीणा ने तत्कालीन जिला कलेक्टर पियूष समारिया के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
न्यायालय ने पहले अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन जब मूर्तियां नहीं हटाई गईं, तो परिवादी ने अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद न्यायालय ने दो महीने के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत प्रशासन ने मूर्तियों को सम्मानपूर्वक हटाकर थाने में स्थानांतरित कर दिया।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dausa/lalsot/news/action-on-high-court-order-in-lalsot-134309772.html
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