राजस्थान पत्रिका ने अधिकारियों की उदासीनता से सरकार को लाखों की चपत…शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था।
खनिज विभाग की लीज आवंटन के बिना ही खातेदारी भूमि से लाइन स्टोन निकाले जाने का जुर्माना के निर्धारण कर खातेदारों पर खनिज विभाग ने एक करोड 39 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जैतारण उपखण्ड अधिकारी रविप्रकाश ने बताया कि ग्राम निबोल, सिणला के खसरा नं. 16 में बजरी एवं लाईम स्टोन के अवैध खनन एवं भण्डारण पर हुई कार्रवाई में जिला कलक्टर ब्यावर के निर्देशन में गठित टीम में जैतारण तहसीलदार रविन्द्रसिंह चौहान, खनिज विभाग सोजत के फॉरमैन गजेन्द्रसिंह, भू. अभिलेख निरीक्षक, पुलिस सहित राजस्व विभाग के कार्मिकों ने मौका निरीक्षण किया।
अवैध बजरी मिली
इसमें ग्राम निबोल, सिणला में खातेदारी जमीन से अवैध खनन एवं चारागाह भूमि पर अवैध बजरी के भण्डारण को खुर्दबुर्द किया। लाइम स्टोन के अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग द्वारा जांच करने पर मौके पर खनिज लाइमस्टोन का खातेदारी भूमि में बडे पैमाने पर अवैध खनन के पिट पाए गए।
अग्रिम कार्रवाई शुरू
मुख्य रूप से अवैध खनन खसरा संख्या 16 ग्राम निबोल तहसील जैतारण में 30 मीटर 20 मीटर 8 मीटर के अवैध पिट पाए जाने पर खनिज विभाग ने नियमानुसार एक करोड़ उनचालीस लाख बीस हजार रूपए का मौका पंचनामा बनाया। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा संख्या 16 के खातेदार रेवतराम पुत्र मालाराम मेघवाल निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर एवं पलपाराम पुत्र रामेश्वरलाल बलाई निवासी लक्ष्मण गढ़ जिला सीकर रकबा 2.1288 हैक्टर होना पाए गए। विभाग द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।
गोचर भूमि पर अवैध खनन पर चलेगा अभियान
उपखण्ड अधिकारी ने भी माना कि गांव बोगासनी के पास स्थित जंगलियों की ढाणी में गोचर भूमि व चारागाह भूमि पर भी अवैध खनन हुआ है। मौका निरीक्षण के दौरान वहां पर कोई नहीं मिला। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं होगी। इस क्षेत्र में रात-दिन निगरानी रखी जाएगी।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/pali-news/fine-of-1-crore-39-lakh-20-thousand-rupees-imposed-on-illegal-mining-in-jaitaran-of-pali-19345045
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