राजस्थान में भजनलाल सरकार ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए एक्शन मोड़ पर आ गई है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इसके लिए एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई ग्राम पंचायत या ग्राम विकास अधिकारी इस परिपत्र की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाएगी। इसके अलावा, पंचायत अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करके या सीधे ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 110 के तहत पुलिस की सहायता ले सकती है। इससे पंचायत भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोका जा सकेगा।
परिपत्र में यह भी बताया गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें कि तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाएं। इससे पंचायत को आर्थिक लाभ होगा।
इस परिपत्र को जारी करने के पीछे का मकसद यह है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का सही उपयोग किया जाए और उस पर हो रहे अवैध कब्जे को रोका जाए। इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की व्यवस्था मजबूत होगी।
इस परिपत्र को जारी करने वाले शासन सचिव एवं आयुक्त रवि जैन ने कहा है कि वे ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं और यदि कोई भी अनियमितता पाई जाती है, तो उसका सख्त से सख्त सामना करना पड़ेगा।
मूल ऑनलाइन लेख - https://sojatnews.in/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AD%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2-%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE/
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भजनलाल सरकार एक्शन मोड राजस्थान में अब सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों की खैर नहीं,*
भजनलाल सरकार ने जारी किया है राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए इस संबंध में निर्देशित किया जाता है।
चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। आदेश में कहा गया है कि पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है।
परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें की तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाए। उक्त परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासन सचिव एवं आय़ुक्त रवि जैन ने यह आदेश जारी किए है
भजनलाल सरकार ने जारी किया है राजस्थान में भजनलाल सरकार एक्शन मोड़ पर है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में साफ कहा है कि परिपत्र की अवहेलना करने पर संबंधित ग्राम पंचायत के संरपच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।
परिपत्र में कहा गया है कि विभाग के ध्यान में आया है कि ग्राम पंचायत की स्वामित्व की आबादी भूमि और खातेदारी भूमि पर अतिक्रमरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ ग्राम पंचायतों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इसलिए इस संबंध में निर्देशित किया जाता है।
चारागाह भूमि या तालाब तल पर पाए गए अतिचार को हटाने की रिपोर्ट तहसीलदार को दी जाए। आदेश में कहा गया है कि पंचायत, पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सीधे ही या अपने क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट को प्रार्थना करते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 1994 की धारा 110 के अनुसार पुलिस की सहायता भी ले सकती है।
परिपत्र में कहा गया है कि पंचायत यह सुनिश्चित करें की तहसीलदार द्वारा चरागाह भूमि के अतिचारियों पर अधिरोपित शास्तियों की सभी रकमें पंचायत निधि में पूरी तरह से जमा करवा दी जाए। उक्त परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। शासन सचिव एवं आय़ुक्त रवि जैन ने यह आदेश जारी किए है
मूल ऑनलाइन लेख -https://awazrajasthanki.com/archives/16265
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