राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को निवाई उपखंड के नटवाड़ा गांव की चारागाह भूमि, जोहड़ सहित भराव क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को दो माह में हटाने के लिए टोंक कलेक्टर को आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव व न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश नटवाड़ा निवासी नाथू सिंह की ओर से एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद निस्तारण करते हुए दिए हैं।
जनहित याचिका में बताया कि नटवाड़ा के प्रभावशाली लोगों ने गांव के चारागाह, जोहड़ भराव क्षेत्र में अतिक्रमण कर रखे हैं। जिसके कारण गांव के मवेशियों को चरने के लिए जगह नहीं है। साथ ही स्थानीय प्रशासन को ग्रामीणों ने कई बार अभ्यावेदन देकर अतिक्रमण हटाने की गुहार की, किंतु कोई कार्यवाही नहीं होने पर जनहित याचिका दायर की गई। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि वह गांव के समस्त अतिक्रमण की जानकारी देते हुए अभ्यावेदन टोंक कलेक्टर व पीएलपीसी चेयरमैन को दे। वहीं टोंक कलेक्टर उक्त अभ्यावेदन का परीक्षण कर दो माह में जनहित याचिका में बताए गए अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/tonk/news/the-high-court-ordered-to-remove-the-encroachment-from-the-pasture-land-of-natwara-johar-bharav-area-in-two-months-131490078.html
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