जोधपुर, 03 अक्टूबर (हि.स.)।
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता एवं कुलदीप माथुर की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका लादूसिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में सुनवाई करते हुए अप्रार्थीगण के द्वारा गोचर भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के आदेश की पालनार्थ कार्यवाही करने के आदेश पारित किये है।
सबाङिया,बिलाड़ा जोधपुर पूर्व में ग्राम संबाडिय़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर के निवासी लादूसिंह, भंवरसिंह, छोटूसिंह, चैनाराम एवं जोगाराम के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे एवं रुचि परिहार द्वारा न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका प्रस्तुत कर न्यायालय को बताया था कि ग्राम संबाडिय़ा के खसरा नंबर 6,14, 18, 98, 99, 206, 232, 239, 281/3, 289, 292/1 कुल खसरा 11 रकबा 1781.17 बीघा (एक हजार सात सौ इक्यासी बीघा 17 बिस्वा) गौचर भूमि स्थित है, जहां पर गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर, मौके पर निर्माण कार्य कर, खेती कर, ट्यूबवेल खोदे जा रहे है, विद्य़ुत कनेक्शन लिये जा रहे है, संपूर्ण चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा चुका है, जिसमें वर्तमान सरपंच भी सम्मिलित है।
याचिका में यह भी बताया कि गोचर भूमि पर अतिक्रमण मुक्त करने के संदर्भ में मुख्यमंत्री राजस्थान, उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, विकास अधिकारी बिलाड़ा, तहसीलदार बिलाड़ा, जिला कलेक्टर जोधपुर को ज्ञापन देने के बावजूद कार्यवाही नही की जा रही है, जिस पर पूर्व में 1 दिसम्बर 2018 को न्यायाधिपति संगीत लोढ़ा एवं दिनेश मेहता द्वारा सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर याचिका के लंबित रहते गोचर भूमि पर किसी भी प्रकार के अन्य कार्य पर रोक लगाते हुए गोचर भूमि पर यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया था। अधिवक्ता दवे ने बताया कि जनहित याचिका की पुन: सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा 1 दिसम्बर 2018 के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि न्यायालय द्वारा रेवेन्यू रिकॉर्ड जो कि गोचर भूमि है, को अन्य उपयोग में न लेने के संदर्भ में पारित किया था, जो आज भी प्रभावी है, पूर्व में न्यायालय द्वारा भूमि की प्रकृति को बनाये रखने के लिये आदेश पारित किया था, न कि भूमि पर अवैध कब्जे बनाये रखने के संदर्भ में किया था।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बिना अधिकार के प्रवेश करने वालों का अनाधिकृत कब्जा गोचर भूमि पर है, तो अप्रार्थीगण अवैध कब्जे को हटाने के संदर्भ में उचित कार्यवाही कर सकते है। इस प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 1 दिसम्बर 2018 को पारित आदेश को स्पष्ट करते हुए 17 जुलाई 2019 को पुन: आदेश कर ग्राम संबाडिय़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर की कुल 1781.17 बीघा (एक हजार सात सौ इक्यासी बीघा 17 बिस्वा) भूमि पर किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाने के संदर्भ में उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए थे।
हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप
https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2022/10/3/rajasthan-high-court-order-for-gochar-land.php
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