टोंक
अदालती आदेश के बाद भी चारागाह जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाने पर टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने उनसे पूछा है कि उन्होंने आदेश का पालन क्यों नहीं किया। जस्टिस पंकज भंडारी व समीर जैन की खंडपीठ ने यह निर्देश मालपुरा उपखण्ड के धौला का खेड़ा निवासी छीतर लाल शर्मा की अवमानना याचिका पर दिया।
अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने 3 जनवरी 2022 को टोंक जिला कलेक्टर व पीएलपीसी चेयरमैन को चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए ग्रामीणों के प्रतिवेदन पर दो महीने में कार्रवाई का निर्देश दिया था। आदेश की पालना में ग्रामीणों ने कलेक्टर को प्रतिवेदन दे दिया, लेकिन रेवेन्यू अफसरों ने चारागाह जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मामूली कार्रवाई की है। जबकि चारागाह जमीन पर कुछ ग्रामीणों व प्रभावशाली लोग अभी भी अवैध खनन कर रहे हैं और उन्होंनें वहां पर कच्चा व पक्का निर्माण कार्य भी कर लिया है। इसलिए आदेश का पालन करवाया जाए।
https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/tonk/news/did-not-comply-with-the-order-gave-contempt-notice-to-tonk-collector-130358015.html
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