Saturday, 1 October 2022

तहसीलदार ने 70 बीघा चारागाह भूमि से हटाया अतिक्रमण

 


टोंक 

चारागाह को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए डिग्गी ग्रामीण उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिग्गी कस्बे में 21 सौ बीघा चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट व कलेक्टर के आदेश के बाद भी चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जा सका है। जिस पर दो सप्ताह पूर्व ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया था. तब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद नायब तहसीलदार कैलाश नारायण मीणा ने 70 अतिक्रमणों को नोटिस भेजा. 46 व्यक्ति मौके पर उपस्थित हुए और नायब तहसीलदार को भविष्य में चारागाह पर कब्जा न करने का लिखित हलफनामा सौंपा। 

काठमाना ग्राम पंचायत के अरनियाकंकड़ गांव की चरागाह भूमि पर कच्चे और पक्के मकान बनाकर करीब 40 साल से रह रहे ग्रामीणों को तहसील प्रशासन द्वारा मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था. नोटिस के विरोध में मानभर देवी ने अधिवक्ता भरत यादव के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की. याचिका में दलील दी गई थी कि ये परिवार करीब 40 साल से यहां रह रहे हैं। जिन्हें सरकार बिजली, पानी, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक इन परिवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाये, परिवारों को राहत देने वाले तहसील प्रशासन के नोटिस पर रोक लगा दी गयी है. अर्नियाकनकड चरागाह भूमि पर बसे। 

न्यूज़ क्रेडिट: aapkarajasthan


https://jantaserishta.com/local/rajasthan/tehsildar-removed-encroachment-from-70-bigha-pasture-land-1616947

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