राजस्व मंडल ने रामगढ़ तहसीलदार घमंडीलाल को निलम्बित करने के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री नसरू खां की ओर से रामगढ़ तहसीलदार पर क्षेत्र ढाढोली, कमालपुरा व सांखला गांव में चारागाह व यूआईटी की करीब 120 बीघा भूमि का गलत तरीके से षड़यंत्र कर निजी लोगों के नाम नामांतरकरण खोलने का आरोप लगाया गया था।
अलवर। राजस्व मंडल ने रामगढ़ तहसीलदार घमंडीलाल को निलम्बित करने के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री नसरू खां की ओर से रामगढ़ तहसीलदार पर क्षेत्र ढाढोली, कमालपुरा व सांखला गांव में चारागाह व यूआईटी की करीब 120 बीघा भूमि का गलत तरीके से षड़यंत्र कर निजी लोगों के नाम नामांतरकरण खोलने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राजस्व बोर्ड अजमेर को तहसीलदार रामगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने की अनुशंसा की थी। राजस्व बोर्ड ने जिला कलक्टर की अनुशंसा पर तहसीलदार रामगढ़ को निलम्बित किया है। जिला कलक्टर सोनी ने बताया कि प्रकरण से सम्बिन्धत प्रश्नगत भूमि में किसी भी प्रकार के नामांतरकरा की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि रामगढ़ की प्रश्नगत भूमि में किए गए नामांतरकरण व डिक्री की प्रथम अपी यूआईटी एवं सम्बिन्धत राजस्व कार्यालय की ओर से सक्षम न्यायालय में की जाएगी।
जांच के लिए कमेटी का किया गठन
जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने रामगढ तहसील में नगर विकास न्यास अलवर एवं सिवायचक व चारागाह भूमि के खातों में से आवंटन, डिक्री के माध्यम से अवैध रूप से निजी खातेदारों के पक्ष में खोले गए नामान्तरकरणों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम, उपखण्ड अधिकारी अलवर, उपखण्ड अधिकारी रामगढ, भूमि आवप्ति अधिकारी यूआईटी एवं कनिष्ठ विधि अधिकारी कलक्ट्रेट को शामिल किया है। उन्होंने कमेटी को प्रकरण की विस्तृत जांच कर अग्रिम कार्रवाई के प्रस्ताव सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट 10 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने तहसीलदार रामगढ को यह भी निर्देशित किया है कि प्रकरण से संबंधित विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बिना जिला कलक्टर कार्यालय से अनुमति लिए हुए कोई भी परिवर्तन की कार्रवाई नहीं की जाए।
मूल ऑनलाइन लेख - https://www.patrika.com/alwar-news/alwar-letest-news-7655276
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