अलवर.
राजस्व मंडल ने रामगढ़ तहसीलदार घमंडीलाल को निलम्बित करने के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री नसरू खां की ओर से रामगढ़ तहसीलदार पर क्षेत्र ढाढोली, कमालपुरा व सांखला गांव में चारागाह व यूआईटी की करीब 120 बीघा भूमि का गलत तरीके से षड़यंत्र कर निजी लोगों के नाम नामांतरकरण खोलने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने राजस्व बोर्ड अजमेर को तहसीलदार रामगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने की अनुशंसा की थी। राजस्व बोर्ड ने जिला कलक्टर की अनुशंसा पर तहसीलदार रामगढ़ को निलम्बित किया है।जिला कलक्टर सोनी ने बताया कि प्रकरण से सम्बिन्धत प्रश्नगत भूमि में किसी भी प्रकार के नामांतरकरा की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि रामगढ़ की प्रश्नगत भूमि में किए गए नामांतरकरण व डिक्री की प्रथम अपी यूआईटी एवं सम्बिन्धत राजस्व कार्यालय की ओर से सक्षम न्यायालय में की जाएगी।
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