Saturday 29 January 2022

चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई छह माह में करें पूरी

 

जयपुर, 28 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने टोंक कलेक्टर को कहा है कि वह गुराई ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई छह माह में पूरी करे। वहीं अदालत ने इसके लिए याचिकाकर्ता को कलेक्टर के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने को कहा है। सीजे अकील कुरेशी और जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश गोविंद सिंह चौधरी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि गांव की सैकड़ों बीघा चारागाह भूमि पर स्थानीय प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से कच्चे और पक्के निर्माण कर रखे हैं। वहीं कुछ लोग इस भूमि पर कब्जा कर खेती भी कर रहे हैं। गांव की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण होने के चलते ग्रामीण क्षेत्र के पशुधन को चरने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है। याचिकाकर्ता सहित अन्य ग्रामीणों ने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए जाए कि वह मौके से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करे। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने स्थानीय कलेक्टर को छह माह में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने को कहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर


https://doonhorizon.in/states/rajasthan/action-to-remove-encroachment-from-pasture-landphp/cid6328680.htm

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