Wednesday 10 February 2021

गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश

Published: February 11, 2021 12:50:26 am


जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ जिले के बेर गांव में गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जिला स्तरीय पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल को विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता नवीन कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद कहा कि पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पत्र याचिका और जगदीश प्रसाद मीणा प्रकरण में चारागाह, ओरण, गोचर, जोहड़, तालाब, नदी, नदी का पेटा, सार्वजनिक रास्ते, श्मशान, कब्रिस्तान, सार्वजनिक सुविधाओं आदि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए थे, जिनकी पालना सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व है। 

इसी तरह जयपुर पीठ ने पिछले साल एक मामले में मुख्य सचिव को प्रत्येक जिले में पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल गठित करने के निर्देश दिए थे। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित इस सेल का मुख्य कार्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने की शिकायत पर जांच के उपरांत उचित कदम उठाना है। याचिका में बेर गांव के मुरब्बा संख्या 53 में गोचर की भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की गई थी। 

https://www.patrika.com/jodhpur-news/instructions-to-remove-encroachment-from-visible-land-6684676/

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