Thursday, 25 November 2021

Nagour अतिक्रमण मामलों की सुनवाई पीएलपीसी में करने के निर्देश

 By City DeskWed, 24 Nov 2021



राजस्थान न्यूज़ डेस्क सार्वजनिक भूमि सहित नदी, नाले, तालाब और जाेहड़ की जमीनों पर हो रखे अतिक्रमण के मामलों काे हाईकोर्ट ने कलेक्टर को पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल में सुनवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह आदेश पीएचईडी कॉलोनी निवासी हरिराम की तरफ से लगाई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से शहर में सार्वजनिक भूमि पर किए अतिक्रमण के संबंध में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय बिश्नोई व अनोप कुमार ने 30 जनवरी 2019 काे जगदीश प्रसाद मीणा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की जनहित याचिका पर दिए फैसले को ध्यान में दिलाते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत को दूर करने के लिए पीएलपीसी नागौर से संपर्क करने का निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर को सेल में ऐसे मामलों को सुनते हुए नागौर शहर की सार्वजनिक भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए याचिकाकर्ता की शिकायत पर निष्पक्ष रूप से विचार करने और यदि सही पाए जाते है तो शिकायत मिलने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर कलेक्टर उचित कार्रवाई करने का निर्देश देंगे।

नागौर न्यूज़ डेस्क  


https://samacharnama.com/city/nagaur/instructions-to-hear-nagour-encroachment-cases-in-plpc/cid5812959.htm


Wednesday, 24 November 2021

चरागाह भूमि से पंचायत प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण

अतिक्रमी झगड़ालू प्रवृति को होने से पुलिस जाब्ता मंगवाया

उदयपुर

Published: November 24, 2021


कानोड़ (उदयपुर). लसाडिय़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कालीभींत में ग्राम पंचायत द्वारा प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के अनुसार अतिक्रमी भीमा कालबेलिया ने चरागाह भूमि पर झोंपड़ी बना दी थी , जिसको हटाने की कार्रवाई की गई । ग्राम विकास अधिकारी प्रभु लाल मीणा ने बताया कि अतिक्रमी भीमा कालबेलिया को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस भी दिए लेकिन अतिक्रमी ने कोई जवाब नहीं दिया। 


प्रशासन गांवो के संग अभियान में भी ग्रामीणों की शिकायत पर अधिकारियों के निर्देश के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमी झगड़ालू प्रवृति को होने से मौके पर पुलिस जाब्ता मंगवाया गया। वर्तमान में अतिक्रमी के कहे अनुसार पास स्कू ल की जमीन पर दो दिन के लिए अस्थाई व्यवस्था दी है अतिक्रमी दो दिन में अपने गांव लौटने को कहा है । अतिक्रमण हटाने के दौरान सरपंच प्रतिनिधि नाथूलाल मीणा, वार्ड पंच व ग्रामवासियों के साथ ही पटवारी गौतम लाल, पुलिस विभाग से हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह, कांस्टेबल कमलेंद्र सिंह मौजूद रहे।


https://www.patrika.com/udaipur-news/panchayat-administration-removed-encroachment-from-pasture-land-7188506/

हाईकोर्ट का आदेश:अतिक्रमण मामलों की सुनवाई पीएलपीसी में करने के निर्देश

नागौर 

सार्वजनिक भूमि सहित नदी, नाले, तालाब और जाेहड़ की जमीनों पर हो रखे अतिक्रमण के मामलों काे हाईकोर्ट ने कलेक्टर को पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल में सुनवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह आदेश पीएचईडी कॉलोनी निवासी हरिराम की तरफ से लगाई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से शहर में सार्वजनिक भूमि पर किए अतिक्रमण के संबंध में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय बिश्नोई व अनोप कुमार ने 30 जनवरी 2019 काे जगदीश प्रसाद मीणा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की जनहित याचिका पर दिए फैसले को ध्यान में दिलाते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत को दूर करने के लिए पीएलपीसी नागौर से संपर्क करने का निर्देश दिए। 

साथ ही कलेक्टर को सेल में ऐसे मामलों को सुनते हुए नागौर शहर की सार्वजनिक भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए याचिकाकर्ता की शिकायत पर निष्पक्ष रूप से विचार करने और यदि सही पाए जाते है तो शिकायत मिलने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर कलेक्टर उचित कार्रवाई करने का निर्देश देंगे। 

शिकायत : बिना परमिशन बनाई 5-6 मंजिला इमारतें हनुमान बाग निवासी रामजस भाटी ने 7 अप्रैल 2021 कलेक्टर को दी शिकायत में बताया कि हनुमान बाग स्थित शिव मंदिर के पास रामनिवास व राधाकिशन माली द्वारा नगर परिषद के अधिकारियों से मिलीभगत करके 5 से 6 मंजिला इमारतें अवैध तरीके से बना ली। इस मौके पर न तो पार्किंग की व्यवस्था है, न ही नक्शा के अनुसार इमारतों का निर्माण हुआ। इमारतों में किराये पर रहने वाले लोग अपनी गाड़ियां पार्क की जमीन में छोड़ रास्ता अवरूद्ध कर रहे हैं। परिषद के अधिकारियों को कई बार अवगत करवाया, मगर काेई कार्रवाई नहीं हुई। 

खंडपीठ का यह था आदेश : हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 30 जनवरी 2019 काे एक आदेश दिया था। जगदीश प्रसाद मीणा के मुद्दे पर खंडपीठ ने माना कि ऐसे मामले बहुतायत में हाेते हैं और राज्य सरकार काे ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जिससे स्थानीय स्तर पर ही ऐसे मामलों की पूरी तरह जांच होकर उचित कार्रवाई की जाए। इसके लिए हर जिले में जिला कलेक्टर की निगरानी एवं अध्यक्षता में एक पीएलपीसी के गठन का निर्देश दिया था।


https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/nagaur/news/instructions-to-hear-encroachment-cases-in-plpc-129145508.html

Thursday, 18 November 2021

वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ का निर्णय : पीएलसी में प्रतिवेदन पेश करने के साथ कलक्टर जांच कर तीन महीने में हटाए अतिक्रमण

 Thursday, November 18, 2021 

नागौर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर याचिका का निस्तारण

जोधपुर ।राजस्थान उच्च न्यायालय ने नागौर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिएकि याचिकाकर्ता पीएलपीसी के समक्ष प्रतिवेदन पेश करे और कलक्टर नागौर उसकी जांच करवा शिकायत उचित हो तो तीन माह में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई  न्यायाधीश अनूप कुमार ढंढ की खंडपीठ के समक्ष नागौर के हरिराम की ओर से एक जनहित याचिका पेश की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता फाल्गुन बुच ने बतायानागौर में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा हैं लेकिन प्रशासन की ओर से कार्यवाही नही करने पर याचिका पेश की गई।

 

न्यायालय में एएजी सुनील बेनीवाल ने कहाकि ऐसे मामलो को लेकर राज्य में पूर्व में ही जिला स्तर पर पीएलपीसी का गठन हो रखा हैंजिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर होते है। न्यायालय ने याचिका को निस्तारित करते हुए निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को लेकर पीएलपीसी के समक्ष प्रतिवेदन पेश करे। पीएलपीसी के अध्यक्ष कलक्टर नागौर शिकायत की निष्पक्ष जांच करें और उचित एवं सही होने पर तीन माह के अंदरअंदर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए।


https://www.dainiknavajyoti.net/jodhpur/Decision-of-the-division-bench-of-Senior-Justice-Vijay-Vishnoi-and-Justice-Anoop-Kumar-Dhand--After-presenting-the-report-in-the-PLC--the-Collector-investigated-and-removed-the-encroachments-in-three-months-.html