By City DeskWed, 24 Nov 2021
राजस्थान न्यूज़ डेस्क सार्वजनिक भूमि सहित नदी, नाले, तालाब और जाेहड़ की जमीनों पर हो रखे अतिक्रमण के मामलों काे हाईकोर्ट ने कलेक्टर को पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल में सुनवाई करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह आदेश पीएचईडी कॉलोनी निवासी हरिराम की तरफ से लगाई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से शहर में सार्वजनिक भूमि पर किए अतिक्रमण के संबंध में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विजय बिश्नोई व अनोप कुमार ने 30 जनवरी 2019 काे जगदीश प्रसाद मीणा व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की जनहित याचिका पर दिए फैसले को ध्यान में दिलाते हुए याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत को दूर करने के लिए पीएलपीसी नागौर से संपर्क करने का निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर को सेल में ऐसे मामलों को सुनते हुए नागौर शहर की सार्वजनिक भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए याचिकाकर्ता की शिकायत पर निष्पक्ष रूप से विचार करने और यदि सही पाए जाते है तो शिकायत मिलने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर कलेक्टर उचित कार्रवाई करने का निर्देश देंगे।
नागौर न्यूज़ डेस्क
https://samacharnama.com/city/nagaur/instructions-to-hear-nagour-encroachment-cases-in-plpc/cid5812959.htm